नई दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वाहनों की रफ्तार की नई गाइडलाइंस जारी की है। दिल्ली में अब किसी भी वाहन चलाने की स्पीड लिमिट में बदलाव कर दिया गया है। दोपहिया वाहन हो या फिर गाड़ी-ट्रक, अलग-अलग वाहनों के लिए स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अलग-अलग रोड का नाम दिया गया है और वहां कौन-सा वाहन किस स्पीड से चल सकता है, उसकी जानकारी दी गई है।
गाइडलाइंस के अनुसार अब राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH-48) पर परेड रोड/गुड़गांव रोड क्रॉसिंग से दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, डीएनडी फ्लाइओवर-मयूर विहार लिंक रोड और एनएच 44 पर सिंघु बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, नोएडा टोल रोड, सालीमारबाग बायपास रोड तक कार, जीप, टैक्सी, कैब आदि की न्यूनतम रफ्तार की सीमा 70 किमी प्रति घंटे कर दी गई है।
किस इलाके में वाहन कितनी अधिकतम स्पीड से चल सकते हैं, देखें लिस्ट